नई दिल्ली । राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान (Delhi CM Arvind Kejriwal and Vinod Chauhan) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 3 जुलाई तक बढ़ा दी (Extended till July 3) । दिल्ली आबकारी नीति पीएमएलए मामले में दोनों को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।
ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए बीआरएस नेता के कविता के पीए से 25 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक विनोद चौहान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की जाएगी। उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था। सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था।
दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।
आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया। आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
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