मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से इतर चल रहे ड्रग्स कनेक्शन के केस में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। बुधवार को अदालत ने रिया चक्रवर्ती को बेल देने का फैसला किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी सुनवाई में शोविक चक्रवर्ती को बेल नहीं दी है। उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है, यानी अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा।
रिया चक्रवर्ती करीब एक महीने तक जेल में बंद रही, लेकिन अब उन्हें बाहर आने दिया जाएगा। हालांकि, रिया चक्रवर्ती को कई शर्तें पूरी करनी होंगी। जमानत के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड देना होगा। अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, देश से बाहर नहीं जा सकेंगी। मुंबई से बाहर यात्रा करने पर इजाजत लेनी होगी। बेल मिलने के दस दिन बाद पास के पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। बुधवार को सुनाए गए फैसले में तीन लोगों को बेल मिली है, जिनमें रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत शामिल हैं। तीनों पर ही एक ही जैसे शर्तें लगाई गई हैं, जबकि बसित परिहार, शोविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल पाई है। हालांकि, एनसीबी की ओर से कहा गया है कि वो बेल मिलने के खिलाफ अपील करेंगे। शोविक को बेल मिलना इसलिए भी मुश्किल रहा क्योंकि शोविक चक्रवर्ती पर NDPS की धारा 27A के तहत केस दर्ज हुआ था।
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बता दें कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टंस एक्ट, 1985 (NDPS एक्ट) मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है। इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, तो यह कृत्य भी दंडनीय अपराध है। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रिया पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीद फिरोख्त करने का आरोप है। रिया और उनके भाई की कई ड्रग्स पेडलर्स संग चैट भी सामने आई थी।
रिया ने लिया सारा-रकुल का नाम
रिया पर एनसीबी का शिकंजा तब कसा जब उनके ड्रग्स चैट सामने आए. हालांकि इससे पहले आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वे टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं. रिया और शोविक के खिलाफ गंभीर सबूत मिलने के बाद एनसीबी ने दोनों को गिरफ्तार किया था. एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई सेलेब्स के ड्रग्स कनेक्शन और बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टी के बारे में खुलासा किया. रिया ने ही ड्रग्स मामले में सारा अली खान और रकुल प्रीत का नाम लिया था.
एनसीबी ने आठ सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रिया को मुंबई के भायखला जेल में भेज दिया गया। रिया पिछले एक महीने से इसी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को दो बार तक बढ़ा दिया है। निचली अदालत में याचिका खारिज होने पर ये सभी लोग बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिया और अन्य आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया था। एनसीबी ने कहा था कि रिया सुशांत को ड्रग्स पहुंचाने के अलावा, अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग से भी जुड़ी रहीं। जमानत के विरोध में दाखिल हलफनामे में ब्यूरो ने कहा कि ये ड्रग्स सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य थे जो हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े थे। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने ड्रग्स के लेन-देन को बढ़ावा दिया और उसका वित्तपोषण किया था।
हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए एजेंसी ने उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कठोर धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 27ए ड्रग्स तस्करी और अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है और उन्हें जमानत देने पर रोक भी लगाता है।
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