खरगोन। न्यायालय (Court) ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म (rape of minor) करने वाले आरोपित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास (rigorous imprisonment) की सजा सुनाई है। मामला इस प्रकार है कि खरगोन जिले के मेनगांव थाना क्षेत्र (Mengaon police station area of Khargone district) में 10 जून 2018 को पीडिता अपने दादा-दादी को बस में बिठाने बस स्टेण्ड गयी थी जो लौटकर नहीं आयी।
पुलिस थाना मेनगांव द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया जहां न्यायालय द्वारा आरोपी विश्वास को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी खरगोन महेन्द्र कुमार भानुप्रिय द्वारा की गई।
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