रीवा। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के तारतम्य में मतदान दिवस 13 जून एवं मतगणना दिवस 17 जून को संबंधित क्षेत्र की मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने आदेश दिए हैं कि संबंधित पंचायतों की सीमा से पाँच किलोमीटर की परिधि में आने वाली देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व शराब का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस को एफएल 1ए, 1बी, 1सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 एवं ताड़ी की दुकानों से शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।