रीवा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जनसुनवाई कर प्राप्त आवेदनों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिये। आज हुई जनसुनवाई में 183 आवेदन प्राप्त हुये। अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री एवं डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय ने भी जनसुनवाई में आवेदनों की सुनवाई की। जनसुनवाई में सीमांकन, रास्ता खुलवाने, हैण्डपंप लगवाने, अतिक्रमण हटाने संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ।
ग्राम खपरिहा के धानेन्द्र कुमार दुबे ने आवेदन दिया कि उनकी चाची उर्मिला दुबे की मृत्यु के पश्चात उनके खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा की गई। उक्त राशि चाची के मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई इस कारण उक्त बैंक द्वारा उक्त खाते से सभी प्रकार के भुगतान बंद कर दिया गया है। अत: किसान निधि की राशि पुन: शासन के खाते में वापस भेजी जाये। कलेक्टर ने भू-अभिलेख अधीक्षक को प्रकरण निराकरण करने के निर्देश दिये। सेमरिया के कुशवार ग्राम की कुसुमकली ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की आराजी नंबर 503/2 रकवा 0.222 है। पटवारी उक्त स्वामित्व की भूमि का खसरे में इंट्री नहीं कर रहा है। अत: पटवारी से खसरे में सुधार कराया जाय। कलेक्टर ने तहसीलदार को प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये। ग्राम बरौ पटना के कमलेश प्रसाद मिश्रा ने आवेदन दिया कि उनके एवं भाई सुदर्शन प्रसाद मिश्र के बीच बटवारा हो गया है। पूर्व में जिस रास्ते से आना जाना करते थे उसमें सुदर्शन प्रसाद ने कब्जा कर रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता खोलने के लिये कहने पर गाली गलौज एवं मारपीट की जाती है। अत: सुगम आवागमन करने के उद्देश्य से रास्ता खुलवाये। कलेक्टर ने तहसीलदार को रास्ता खुलवाने के निर्देश दिये है। सिरमौर के ग्राम उमरी के भागवत सोनी ने आवेदन दिया कि तहसीलदार जीवेन्द्र प्रसाद तिवारी राजस्व प्रकरण क्रमांक 138/अ-6/ अपील की इन्तलावी का पालन नहीं करा रहे है। भागवत सोनी ने बताया कि उनके स्वामित्व की भूमि आराजी नंबर 1898/3 रकवा 0.012 हेक्टेयर पिता के नाम जमीन थी। प्रार्थी उक्त भूमि को अपने नाम कराने के लिये आवेदन किया। जिसकी अपील स्वीकार कर ली गई तथा कालम नंबर 12 में पिता की जगह प्रार्थी का नाम लिखाने का आदेश हुआ जिसे तहसीलदार नहीं कर रहे हैं। प्रार्थी ने सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण क्रमांक 22075238 एवं 21100167 में तहसीलदार ने गलत जबाव भेजा है।
कलेक्टर ने तहसीलदार को प्रकरण का निराकरण करने के लिये कहा। सिरमौर के ग्राम सेमरा की ललिता देवी मिश्रा ने आवेदन दिया कि मेरे स्वामित्व की जमीन खसरा क्रमांक 724/1, 724/2, 737/2, 738/3 में उच्च न्यायालय में विवाद विचाराधीन है। जिसका प्रकरण क्रमांक एसए 1755/2006 है। फिर भी सरपंच राजेन्द्र विश्वकर्मा, गया प्रसाद मिश्र, मृत्युजंय मिश्रा एवं राजेन्द्र मिश्रा ने 11 जून की रात में 12.30 बजे जबरन मिट्टी और मुरूम डाल दिया है। मना करने पर लाठी लेकर मारने दौड़ाते है। अत: मेरे स्वामित्व की जमीन से मिट्टी और मुरूम हटवाया जाय। कलेक्टर ने तहसीलदार को प्रकरण निराकरण करने के निर्देश दिया है। रायपुर कर्चुलियान के ग्राम झांझर की राधा कोल ने गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने, राशन कार्ड बनवाने एवं शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये आवेदन दिया।
ग्राम खपरिहा के धानेन्द्र कुमार दुबे ने आवेदन दिया कि उनके साथ उमेश कुमार दुबे द्वारा आये दिन मारपीट की जाती है। वे स्वतंत्र रूप से भूमि का कब्जा करना चाहते हैं आये दिन विवाद करते है। इस संबंध में थाना जवा में कई बार रिपोर्ट लिखाई लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। कलेक्टर ने थाना प्रभारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। गुढ़ के ग्राम खजुहा कला के राम सिपाही मिश्र ने उनकी भूमि खसरा क्रमांक 2953 का सीमांकन करने का आवेदन दिया। नौबस्ता के रमाकांत पाण्डेय ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 73, 77, 105, 106 एवं 463 रकवा 3.349 हेक्टयर जेपी सीमेंट के द्वारा अधिग्रहीत कर ली गई है। किन्तु कंपनी द्वारा मुझे भूमि का मुआवजा या नौकरी नहीं दी गयी। कलेक्टर ने जीएमडीआईसी को प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया गया। चोरहटा के वार्ड क्रमांक 4 के ददन प्रसाद पाण्डेय ने जमीन का सीमांकन करने का आवेदन दिया।
गोविंदगढ़ के ग्राम धोखम के मोतीलाल मिश्र ने आवेदन दिया कि उनके स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 81/2 रकवा 0.1040 हेक्टेयर है। उनके स्वामित्व की भूमि पर सीताराम मिश्र एवं रानी मिश्रा द्वारा जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है इसे रूकवाया जाय। ग्राम पंचायत महसांव के भैया टोला वार्ड नंबर 3 के आदिवासी परिवार के पुस्तैनी निवासी है। इस वार्ड में पानी का कोई साधन नहीं है पानी लेने 2 किलो मीटर दूर रेडियो स्टेशन जाना पड़ता है। यहां एक हैण्डपंप लगवाने की व्यवस्था करें। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को हैण्डपंप लगाने के निर्देश दिये। अनंतपुर के वार्ड क्रमांक 9 के आराजी नंबर 546 स्थित निधि छात्रावास के पास नगर पालिक निगम के ठेकेदार द्वारा शासकीय नाला का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण व स्लैब ढलाई का कार्य न करने एवं नाले को खुला छोड़कर कार्य को बंद कर दिया गया है। शासकीय खुला नाला 20 फिट चौड़ा है लंबाई 300 मीटर है। नाला खुला होने के कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अत: उक्त नाले का पक्का निर्माण किया जाय। कलेक्टर ने नगर पालिक निगम की आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिये।