इंदौर। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा नई गाइडलाइन को जारी किया की गई है, जिसके अंतर्गत कोचिंग क्लासेज सिर्फ ऑनलाइन ही चल सकेंगे। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी रात्रि 10:00 बजे तक की खुल सकते हैं। विवाह के आयोजनों में दोनों पक्षों से अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।साथ ही इसके लिए जिला प्रशासन को अतिथियों की सूची देना अनिवार्य है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सभी सामाजिक राजनीतिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन मेले आदि में भीड़ प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान,निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल अपने नियत समय तक की कुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर की क्षमता सिर्फ 50% दर्शकों की ही रहेगी। जिम और फिटनेस सेंटर अधिकृत क्षमता पर कोई प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुलेंगे।
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