भोपाल। रेरा अपीलांट ट्रूयूबनल ने वीडीए(भोपाल विकास प्राधिकरण) को एक केस में पूरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट चुकाने के आदेश दिए हैं। भोपाल के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बीडीए से प्लाट खरीदा था, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होने पर अपनी पूरी राशि दिए जाने की डिमांड की थी। बीडीए ने पूरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट काटकर बाकी बची राशि दे दी थी, जबकि 10 प्रतिशत ही राशि काटी जानी थी। इसी राशि को लेकर रेरा में अपील दायर की गई थी।
अनिलकुमार गुप्ता ने वर्ष 2012 में बीडीए की मिसरोद स्थित एक योजना में प्लाट खरीदा था। वर्ष 2013 तक सभी किश्तें मिलाकर 16 लाख रुपए से ज्यादा बीडीए को जमा करा दिए थे। राशि जमा कराने के बावजूद बीडीए ने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया तो परेशान होकर पक्षकार ने बीडीए से अपनी पूरी राशि मांग ली। तब बीडीए को रजिस्ट्रेशन अमाउंट नियमानुसार 10 प्रतिशत काटकर बाकी राशि वापस देनी थी, लेकिन बीडीए ने पूरी रजिस्ट्रेशन राशि दो लाख 25 हजार रुपए काट लिए। बाकी पेमेंट रिफंड कर दिया। इस पर रेरा कोर्ट में केस लगाया। कहा गया कि जब बीडीए ने डेवलपमेंट नहीं किया तो राशि क्यों काट ली। रजिस्ट्रेशन अमाउंट काटना भी था तो सिर्फ 10 प्रतिशत, लेकिन पूरा क्यों काट लिया।