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    मप्र में गरिमामय ढंग से मनेगा गणतंत्र दिवस, समारोह में 10वीं तक के बच्चे नहीं होंगे शामिल

  • January 23, 2022

    -राज्य शासन ने तय की कार्यक्रमों की रूपरेखा, कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत व्यवस्था करने दिये निर्देश

    भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग (republic day in a dignified manner) से मनाया जाएगा। सभी जगह ध्वजारोहण, राष्ट्रगान आदि कार्यक्रमों के साथ-साथ झांकियां भी निकाली जाएंगी, लेकिन कोरोना के चलते इस बार कक्षा एक से 10 तक विद्यार्थी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों (Students from class 1 to 10 are not involved in Republic Day programs) में शामिल नहीं होंगे।

    दरअसल, राज्य शासन ने इस वर्ष कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के दृष्टिगत कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। इस संबंध में शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।


    जारी आदेश के मुताबिक, गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों एवं ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड का आयोजन पिछले वर्ष की भांति किया जाएगा, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएफ एवं सीनियर एनसीसी छात्रों की टुकड़ियाँ शामिल होगी। परेड में एनएसएस, स्काउट-गाईड एवं शौर्यादल शामिल नहीं होगें। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी।

    जिला मुख्यालय के आयोजन
    गणतंत्र दिवस पर जिला मुख्यालयों में गत वर्षानुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगा। कोविड-19 के मद्देनजर परेड में एनएसएस, स्काउट-गाईड एवं शौर्यादल आदि भाग नहीं लेगें। गत वर्षानुसार झांकियां निकाली जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे।

    इसी प्रकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत कार्यालयों में प्रशासकीय समिति प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा राष्ट्रगान होगा। ऐसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जहाँ प्रशासकीय समिति के प्रधान उपलब्ध नहीं होने की दशा में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।

    नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद कार्यालय में महापौर/अध्यक्ष (जहाँ निर्वाचित महापौर और अध्यक्ष कार्यरत है) द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। शेष नगरीय निकायों में आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिये प्रत्येक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

    कार्यक्रम स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने और कार्यक्रम स्थल पर हैण्ड सेनेटाइजर, मास्क एवं सामाजिक दूरी आदि का विशेष ध्यान रखने के साथ नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। (एजेंसी, हि.स.)

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