बाहर गए मतदाताओं के लिए
जो जहां से वहां से वोट डाल सकेगा…
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रवासी वोटरों यानी अपने शहर से बाहर जाने वाले लोगों के लिए मतदान की नई प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत रिमोट वोटिंग का प्रावधान किया गया है। आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन के अवलोकन के लिए 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। इस वोटिंग प्रक्रिया के तहत अब ऐसे वोटर जो मतदान के दौरान दूसरे राज्यों या शहरों में रहते हैं उन्हें वोटिंग के लिए अपने गृह नगर आने की आवश्यकता नहीं होगी और वे जहां रह रहे हैं वहीं से रिमोट के माध्यम से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकेंगे। गौरतलब है कि मतदान के दौरान हजारों की संख्या में लोग इसलिए वोट डालने से वंचित हो जाते हैं जो अपने गृह नगर में नहीं रहते हैं या बाहर किसी काम से जाते हैं। इनमें विशेषकर नौकरीपेशा लोग होते हैं इस कारण मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग का प्रावधान लागू किया है।
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