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करदाताओं को राहत, विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ी

August 30, 2021

-सीबीडीटी ने अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितम्बर तक बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार (Government) ने करदाताओं को बड़ी राहत (big relief to taxpayers) देते हुए विवाद से विश्वास योजना की अवधि एक माह और बढ़ा दी है। अब बिना किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान किए लोग इसे 30 सितंबर तक भर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि विवाद से विश्वास योजना के तहत 25 जून 2021 को जारी अधिसूचना में इसकी तारीख 31 अगस्त, 2021 तय की गई थी। करदाताओं को भुगतान में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि को एक महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2021 कर दिया गया है।


गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास एक्ट 2020 (बाद में विवाद से विश्वास अधिनियम) के तहत घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि को धारा-3 के तहत तालिका में बताया जाता है। सीबीडीटी ने प्रपत्र संख्या-3 को जारी करने और इसे संशोधित करने में आने वाली आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते भुगतान की अंतिम तिथि (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी।

हालांकि, विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत भुगतान की अंतिम तिथि (अतिरिक्त राशि के साथ) की तारीख में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीडीटी ने 25 जून, 2021 को जारी नोटिफिकेशन में यह तारीख 31 अक्टूबर, 2021 तय की गई थी, जो अतिरिक्त राशि के साथ वही रहेगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विभिन्न कर अनुपालनों की समय-सीमा बढ़ाई
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) और प्रेषण (रेमिटेंस) के लिए विवरण दाखिल करने सहित विभिन्न कर अनुपालनों के लिए तय समय-सीमा बढ़ा दी है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समय-सीमा 30 जून की तय तारीख के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि जून और सितंबर तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म-15सीसी में त्रैमासिक विवरण अब क्रमशः 30 नवंबर और 31 दिसंबर 2021 तक दायर किया जा सकता है। इस विवरण को दाखिल करने की मूल नियत तारीख क्रमशः 15 जुलाई और 15 अक्टूबर 2021 थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा कुछ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म की ई-फाइलिंग से जमा कराने की तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

सीबीडीटी ने एक अलग बयान में प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास (वीएसवी) के तहत भुगतान करने की समय-सीमा 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। (एजेंसी, हि.स.)

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