नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के पूर्व प्रवर्तक नीरज सिंघल को 46,000 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से उपजे मनी लांड्रिंग मामले में शुक्रवार को जमानत दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि सिंघल 16 महीने से जेल में हैं और सुनवाई जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है।
पीठ ने कहा, ‘अपीलकर्ता अपना पासपोर्ट जमा कराए और अदालत की अनुमति के बिना वह भारत नहीं छोड़ेगा। यदि कोई उल्लंघन होता है तो अभियोजन पक्ष के पास आदेश को वापस लेने का अनुरोध करने का विकल्प होगा।’
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved