लखनऊ। बसपा सरकार में मंत्री (Minister in BSP government) रहे और भाजपा के वरिष्ठ नेता (Senior BJP leader) रंगनाथ मिश्रा (Ranganath Mishra) को ईडी (ED) ने बड़ी राहत मिली है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले (Disproportionate assets cases) में चल रही जांच को बंद कर दिया है। लखनऊ हाई कोर्ट बेंच (Lucknow High Court Bench) की टिप्पणी के बाद ईडी ने रंगनाथ के खिलाफ चल रहे केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। रंगनाथ मिश्रा अब सभी आरोपों से मुक्त हो गए हैं। बतादें कि 2012 में रंगनाथ मिश्रा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद रंगनाथ मिश्रा ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
सितंबर 2021 में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त भी कर दिया था, इसके बाद भी ईडी ने अपनी जांच को जारी रखा। विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर 2020 में ईडी ने रंगनाथ मिश्र की पांच करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया था।
इसको लेकर रंगनाथ मिश्रा ने फिर कोर्ट की शरण ली। 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में रंगनाथ मिश्र को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर स्टेट दे दिया था। मई 23 में लखनऊ हाईकोर्ट ने फिर से स्टे देते हुए ईडी से काउंटर दाखिल करने को कहा, जिस पर ईडी की ओर से लंबे समय तक काउंटर दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाने की कोर्ट से अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद ईडी रंगनाथ मिश्रा पर चल रहे केस को बंद करते हुए क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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