केंद्र सरकार (central government) ने शनिवार को ऑक्सीजन (Oxygen) की किल्लत से जूझ रही जनता को थोड़ा राहत देने की कोशिश की। सरकार ने निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर (Oxygen concentrator) (हवा से ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला यंत्र) खरीदने पर एकीकृत वस्तु व सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax) घटाकर 28 से 12 फीसदी कर दिया। यह आदेश 30 जून तक लागू रहेगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व कस्टम बोर्ड (Central indirect tax and custom board) ने ट्वीट में कहा, निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का आयात करने पर 30 जून तक 28 के बजाय 12 फीसदी आईजीएसटी ही चुकाना होगा। हालांकि व्यवसायिक उपयोग के लिए इस उपकरण को आयात करने पर 28 फीसदी आईजीएसटी ही वसूला जाएगा।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और इससे जुड़े उपकरणों के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को सरकार ने निजी उपयोग के लिए डाक, कोरियर या ई-कामर्स पोर्टलों के जरिये तोहफे की श्रेणी में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आयात करने की छूट दे दी थी।
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