भोपाल। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में संपत्ति की खरीदी-बिक्री के लिए प्रति वर्ष एक अप्रैल से नई गाइडलाईन जारी की जाती है, परंतु कोरोना का देखते हुए महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक के द्वारा संपत्तियों की गाइडलाइन 30 अप्रैल तक बढ़ाई थी, लेकिन अब इसमें फिर संशोधन करके इसे 30 जून तक कर दिया गया है। यानी पुरानी गाइडलाइन के रेट पर ही रजिस्ट्री हो सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जनता के नाम जारी अपने सन्देश में कहा कि आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपत्ति की पंजीयन दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। गाइडलाईन अनुसार महिलाओं के नाम से पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट भी पूर्ववत जारी रहेगी। सामान्य पंजीयन की दर 3 प्रतिशत है जबकि महिला आवेदकों के लिए यह दर 1 प्रतिशत रखी गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि उप पंजीयक कार्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जायें। जिससे आम जनता पंजीयन भी करा सके और अर्थ-व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
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