इंदौर। अब परिवहन विभाग (transport Department) से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों ( old vehicles) का रजिस्ट्रेशन रिन्यू ( registration renewal) करवाना काफी महंगा पड़ेगा। परिवहन विभाग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल (Transport Department Registration Renewal) की फीस को 6 से 8 गुना तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी जहां दोपहिया के लिए करीब 500 और चार पहिया के लिए 1000 रुपए शुल्क चुकाना पड़ता है, वहीं यह बढक़र चार हजार से सात हजार तक हो सकता है। इसके साथ ही ग्रीन टैक्स पहले की ही तरह चुकाना होगा।
परिवहन विभाग इसे लेकर पूरी योजना तैयार कर रहा है, जिसे अगले माह से लागू किया जा सकता है। इस बदलाव का कारण पुराने वाहनों का चलन रोकना है। ज्यादा शुल्क होने से लोग बेवजह अपने पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाएंगे। इससे खटारा वाहन भी सडक़ों से कम होंगे और इनसे होने वाले प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी।
पुराना वाहन स्क्रैप करो… नए में छूट पाओ…
केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही 15 साल पुराने वाहनों को बंद करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी तैयार की है। इसमें 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को अगर वाहन मालिक चलाना चाहता है तो उसे फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, नहीं तो वाहन को स्क्रैप में देना होगा। पुराना वाहन स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट भी मिलेगी।
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