इंदौर। कल शाम आचार संहिता लगने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम व निर्वाचन के दौरान बड़ी जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपना दिमाग कम लगाएं… सिर्फ नियमों पर ही चलें। चुनाव आयोग नियमों को लेकर सख्त है। कोई भी लापरवाही की तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरओ हैंड बुक अच्छे से पढ़ लें व नियमों को दिमाग में बैठा लें। कोई भी चूक या लापरवाही होने पर क्षमा नहीं किया जाएगा।
कल शाम आचार संहिता लगने के साथ ही जिले में जहां धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं चुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पूर्व में ही चाकचौबंद व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन आज से जिला प्रशासन के अधिकारी मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के साथ-साथ अधिक केन्द्रों वाले सेंटरों की सूची भी तैयार करेंगे। कलेक्टर ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद उच्च अधिकारियों को आचार संहिता के नियम याद दिलाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण के लिए 48 घंटे का इंतजार न करें। 24 घंटे के अंदर ही पूरे शहर से बैनर-पोस्टर, झंडे या चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजों को हटा लिया जाए। उसके बाद निजी संपित्तयों पर बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार कर रहे बैनर-पोस्टरों पर कार्रवाई भी की जाए।
50 प्रतिशत केन्द्रों की होगी जांच
कलेक्टर के अनुसार 2679 मतदान केन्द्रों पर 27 लाख 95 हजार मतदाता 13 मई को मतदान करेंगे, जिसके लिए पूर्व में ही केन्द्रों को तैयार किया जाना है। इसके सभी सेक्टर अधिकारी अपने अधिनस्तों की बैठक तत्काल बुलाए। एसडीएम तहसीलदार खुद एक एक मतदान केन्द्रों की विजीट करें। व तीन या तीन से अधिक मतदान केन्द्रों वाले सेंटरों को चिन्हीत कर उनकी सूची तैयार कर लें। आदर्श, युवा, पिंक बूथ जैसी पहल के लिए अभी से स्थल के चिन्हांकन किए जाए और व्यवस्थाओं को अभी सुव्यवस्थित कर लिया जाए।
20 हजार कर्मचारी होंगे तैनात
इंदौर जिले में 13 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। 18 अप्रैल को जिसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी व नाम निर्देशन भरने के लिए 25 अप्रैल तक का समय अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, वहीं नामांकन भरने वाले प्रतिनिधि 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस भी ले सकेंगे। 13 मई को चुनाव होने के बाद 4 जून को मतगणना की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने 20 हजार कर्मचारियों को तैनात किए जाने की तैयारी कर ली है। जिले में संचालित सभी सरकारी दफ्तरों, बैंक, एलआईसी, नगर निगम से कर्मचारियों को चयन कर लिया गया है।
रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
आज से पूरे जिले में रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रैली, प्रदर्शन, जुलूस के लिए एसडीएम से अनुमति लेनी होगी, वहीं बड़े आयोजनों के लिए एडीएम अनुमति जारी करेंगे। शासकीय विश्राम भवन, कोर्ट, हास्पिटल, कलेक्टर कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, पुलिस थाने, बैंक से 200 किलोमीटर की अवधि में तेज लाउडस्पीकर और ढोल, बैंड नहीं बजाए जा सकेंगे।
एफएसटी आज से करेगी जांच
जिले की सीमाओं पर नजर रखने के लिए एफएसटी और एसएसटी टीमों को गठन कर लिया गया है। पचास हजार से अधिक की नकदी लाने ले जाने के लिए आम जनता को भी सबूत पेश करने होंगे, वहीं तादाद में साड़ी, बर्तन, चांदी की पायजेब या किसी भी तरह के थोक सामान के परिवहन पर बिल मौके पर दिखाना होगा।
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