हेलीपेड से लेकर आयोजन स्थल व अन्य प्रमुख क्षेत्रों में बैलून, पैराग्लाइडर, ड्रोन सहित उडऩे वाली हर तरह की वस्तु को चार दिन के लिए किया प्रतिबंधित
इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Pravasi Bhartiya Sammelan and Global Investors Summit) की तैयारियां जहां अंतिम चरणों में है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भी कई तरह के प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देश पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं। इन दोनों आयोजनों में चूंकि अतिविशिष्ट सुरक्षा श्रेणी प्राप्त अतिथि भी इंदौर आएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तो तगड़ा है ही, वहीं विदेशी राष्ट्रपति और राजनयिक भी रहेंगे, जिसके चलते नो फ्लाइंग और रेड झोन भी घोषित किए गए हैं। एयरपोर्ट, हेलीपेड से लेकर आयोजन स्थल और प्रमुख होटलों को इसमें शामिल किया है।
9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन (Prime Minister Narendra Modi Pravasi Bhartiya Divas Convention) में शामिल होने इंदौर (Indore) आ रहे हैं, तो अगले दिन 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु (President Dropada Murmu) इंदौर रहेंगी। गुयाना, सुरीनाम के राष्ट्रपति सहित कई देशों के राजनियक और अन्य अतिविशिष्ट मेहमान भी इंदौर आ रहे हैं, जिनमें से कई को सुरक्षा श्रेणी भी प्राप्त है। लिहाजा धारा 144 के तहत विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा और संभावित खतरों को देखते हुए एयरपोर्ट, हेलीपेड, मार्ग के दोनों ओर, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के साथ-साथ जिन होटलों में ये अतिविशिष्ट मेहमान ठहरेंगे वहां नो फ्लाइंग झोन और रेड झोन एरिया घोषित किया गया है। इसमें होटल रेडीसन ब्लू, द पार्क, पिपल्याहाना चौराहा स्थित होटल एसेंशिया, सायाजी, मैरिएट, होटल वॉव के तीन किलोमीटर की परिधि में किसी भी तरह के ड्रोन, हॉट बैलून, पैराग्लाइडर व अन्य किसी भी तरह की उडऩे वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 7 जनवरी से 10 जनवरी तक 4 दिन प्रभावशील रहेगा और इसके उल्लंघन पर संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि एयरपोर्ट हेलीपेड को भी इस दायरे में रखा गया है। लिहाजा कमर्शियल फ्लाइट्स को इस प्रतिबंधात्मक आदेश के पालन से मुक्ति रहेगी। उक्त आदेश पुलिस आयुक्त हरीनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किया गया है।
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