नई दिल्ली: आरबीआई (RBI) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (Credit Card and Debit Card) जारी करने और संचालन पर अब नया निर्देश जारी किया है. क्रेडिट कार्ड को लेकर 1 जुलाई से लागू होने वाले नियम अब 3 महीने के लिए टाल दी गए हैं. आरबीआई ( RBI) ने 30 जून के बाद से क्रेडिट (Credit), डेबिट (Debit) और को-ब्रांडेड कार्ड (Co-Branded Card) के लिए नया नियम लागू करने जा रहा था.
लेकिन अब इसे तीन महीने का एक्सटेंशन दे दिया है. जिन प्रॉविजन के लागू होने की समय सीमा को बढ़ाया गया वो अब 30 सितंबर 2022 के बाद से लागू होंगे. आरबीआई ने कहा है कि इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों और अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है. क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड को लेकर 30 जून के बाद से लागू होने जा रहे कुछ नियम अब 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे
क्रेडिट कार्ड के लिए आरबीआई की गाइडलाइन
1) क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अनुरोध को क्रेडिट कार्ड-जारीकर्ता द्वारा कार्डधारक की तरफ से सभी बकाया भुगतान के अधीन सात दिन के भीतर पूरा होना चाहिए.
2) क्रेडिट कार्ड को बंद करने के बारे में कार्डधारक को ईमेल, एसएमएस के जरिए तुरंत सूचित किया जाना चाहिए.
3) क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता को क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए हेल्पलाइन, ई-मेल-आईडी, इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), वेबसाइट पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला लिंक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-ऐप या कोई अन्य मोड का उपयोग करना होगा.
4) कार्ड-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा.
5) यदि कार्ड जारीकर्ता सात दिनों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को ₹500 प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना होगा, बशर्ते खाते में कोई बकाया न हो.
6) अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद क्रेडिट कार्ड खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है.
7) इतना ही नहीं, अगर 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा.
8) क्रेडिट कार्ड खाता बंद होने के बाद, क्रेडिट कार्ड खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा.
बाकी नियम 1 जुलाई से होंगे लागू
आरबीआई ने कहा है कि बाकी प्रावधान 30 जून के बाद यानी एक जुलाई, 2022 से ही लागू होंगे. इसके अलावा आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को कोई राहत नहीं दी है. नए नियमों के अनुसार, अब कस्टमर की तरफ से कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन के डिटेल्स को-ब्राडिंग पार्टनर एक्सेस नहीं कर सकेंगे.
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