नई दिल्ली: बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है. हालिया समय में खास तौर पर सहकारी बैंकों (Co-operative Banks) को लेकर रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) सख्त हुआ है. इस कड़ी में अब रिजर्व बैंक ने आठ सहकारी बैंकों के ऊपर कार्रवाई की है. बैंकिंग के कुछ प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण इन सहकारी बैंकों के ऊपर 40 लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाया गया है.
सेंट्रल बैंक ने लगाया इतना जुर्माना
रिजर्व बैंक ने सोमवार को बताया कि सबसे ज्यादा 40 लाख रुपये का जुर्माना मेहसाना को-ऑपरेटिव बैंक (Mehsana Urban Co-operative Bank, Gujarat) के ऊपर लगा है. जमा रकम पर ब्याज दर को लेकर सहकारी बैंकों के लिए 2016 में जारी किए उसके एक निर्देश का मेहसाना को-ऑपरेटिव बैंक ने सही से पालन नहीं किया था. इस कारण सेंट्रल बैंक ने उसके ऊपर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया. सेंट्रल बैंक ने अलग से एक बयान में बताया कि जानकारी मुहैया कराने से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने के चलते इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Indapur Urban Cooperative Bank, Indapur, Maharashtra) के ऊपर 07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केवाईसी प्रावधानों का उल्लंघन पड़ा भारी
रिजर्व बैंक ने बताया कि वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Warud Urban Co-operative Bank, Warud, Maharashtra), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित (Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara, Madhya Pradesh)और यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Yavatmal Urban Co-operative Bank, Yavatmal, Maharashtra) के ऊपर भी कार्रवाई की गई है. इनमें से दो बैंक वरुड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में स्थित हैं, जबकि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है. इन तीनों सहकारी बैंकों के ऊपर केवाईसी (KYC) से जुड़े प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की गई है.
ये तीन सहकारी बैंक भी बने निशाना
इनके अलावा केवाईसी के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायुपर ( Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Raipur) के ऊपर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. मध्यप्रदेश के गुना स्थित गढ़ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Garha Co-operative Bank Limited, Guna, Madhya Pradesh) और पणजी स्थित गोवा स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (Goa State Co-operative Bank, Panaji) के ऊपर भी रिजर्व बैंक ने कार्रवाई की है. सेंट्रल बैंक ने कहा कि इन आठों बैंकों के ऊपर की गई कार्रवाई का मतलब है कि इन्होंने सही से बैंकिंग प्रावधानों का पालन नहीं किया. यह बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच हुए किसी ट्रांजेक्शन से संबंधित नहीं है.
पिछले महीने इन दो बैंकों पर एक्शन
इससे पहले पिछले महीने सेंट्रल बैंक ने उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Lucknow Urban Co-operative Bank) और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (Urban Co-operative Bank Limited, Sitapur) के ऊपर शिकंजा कसा था. वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण इन दोनों बैंकों के ऊपर पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया था. इन दोनों सहकारी बैंकों के ऊपर छह महीने के लिए पाबंदियां लागू हैं. इनके तहत लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक 30 हजार रुपये से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे. इसी तरह अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहक 50 हजार रुपये से ज्यादा निकासी नहीं कर सकेंगे.
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