नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक (Central bank) ने कहा कि उसने कंपनी पर यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर की है. कंपनी पर कुल 3,06,66,000 करोड़ का जुर्माना (Fine) लगाया गया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना पीपीआई पर मास्टर डायरेक्शन्स के प्रावधानों का पालन नहीं करने और मास्टर डायरेक्शन- नो यॉर कस्टमर डायरेक्शन, 2016 का पालन नहीं करने पर लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह पाया गया है कि अमेजन पे ने केवाईसी की जरूरतों पर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है. इसमें आगे कहा गया है कि इसी के मुताबिक, इकाई को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. अमेजन पे के जवाब को देखने के बाद, आरबीआई ने कहा कि उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि आरबीआई के कंपनी पर लगा आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप सही है और कंपनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना ठीक है.
जुर्माना आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के सेक्शन 30 में दी गई ताकतों को इस्तेमाल करके लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि यह एक्शन रेगुलेटरी अनुपालन में कमियों पर आधारित है. और यह अमेजन पे के उसके ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर फैसला नहीं देता है.
इससे कुछ दिन पहले RBI ने कुछ बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 5 सरकारी बैंकों पर बैन लगाया है, उसमें एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद, शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर-कर्नाटक, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा-आंध्र प्रदेश और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज-महाराष्ट्र शामिल है. एचसीबीएल सहकारी बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित, औरंगाबाद, और शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर के ग्राहक वर्तमान लिक्विडिटी की कमी के कारण अपने ही खाते से पैसा नहीं निकाल सकेंगे.
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