नई दिल्ली। भारतीय रिजर्ब बैंक (RBI) ग्राहकों से जुड़ी गाइडलाइन बैंकों के लिए समय-समय पर जारी करता रहता है। पिछले माह जहां एटीम से कैंश निकालने को लेकर नियम जारी किए गए कि अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को नियम बनाए गए हैं। इस बार आरबीआई ने ने गैर-बैंकों को भी उसकी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) सिस्टम जैसी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम (CPS) में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है, हांलाकि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
Access for Non-banks to Centralised Payment Systemshttps://t.co/gyOznjQzPa
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 28, 2021
भारतीय रिजर्ब बैंक (RBI) ने नए साल यानि अप्रैल में ही कहा था कि गैर-बैंकों को RTGS, NEFT जैसी CPS का इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से. हालांकि अभी तक सिर्फ बैंकों को ही RTGS और NEFT पेमेंट्स की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत है। रिजर्व बैंक पेमेंट सिस्टम में पहुंच बढ़ाकर डिजिटल पेमेंट को रफ्तार देने की कोशिश कर रहा है।
भारतीय रिजर्ब बैंक ने अपने ताजा सर्कुलर कहा है कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स को पहले चरण में CPS में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। RBI की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स के साथ विस्तार से चर्चा के बाद, ये प्रस्ताव दिया जाता है कि पहले चरण में, ऑथराइज्ड गैर-बैंक PSP, जैसे PPI जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर इसके डायरेक्ट सदस्य होंगे। इसका मतलब है कि ये संस्थाएं अपने ग्राहकों को NEFT और RTGS जैसी सुविधाएं दे सकेंगी।
बताया जा रहा है कि बैंकों के अलावा, अबतक सिर्फ कुछ चुनिंदा नॉन बैंकों को ही CPS में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई है। नॉन बैंक्स जिन्हें CPC की मेंबरशिप/एक्सेस दी गई है, उनमें स्टैंडलोन प्राइमरी डीलर्स, स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सेंट्रल काउंटर पार्टी, रिटेल पेमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, NABARD, EXIM बैंक और DICGC जैसे कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थान शामिल हैं. CPS तक सीधी पहुंच वाले गैर-बैंक को एक अलग IFSC अलॉट किया जाएगा, जो रिजर्व बैंक के साथ अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में एक करेंट अकाउंट यानी चालू खाता खोल सकता है, भारतीय रिजर्ब बैंक के साथ एक सेटलमेंट अकाउंट भी बनाए रख सकता है। गैर बैंकिंग संस्थाओं की CPS तक सीधी पहुंच से पेमेंट सिस्टम में रिस्क घटेगा। यह गैर बैंकों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. इससे उनके भुगतान लागत में कमी आएगी और बैंकों पर उनकी निर्भरता कम होगी।
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