नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने बैंकों के लोन के नियमों में बदलाव किया है. RBI ने डायरेक्टर्स के लिए पर्सनल लोन की लिमिट को संशोधित (RBI New Rules For Loan) किया है. इस नए नियम के तहत बैंकों के बोर्ड डायरेक्टर्स और उनके परिवारों के लिए लोन का लिमिटेशन 5 करोड़ रुपये (Loan Limitation) कर दिया गया है. आपको बता दें कि पहले किसी भी बैंक डायरेक्टर के लिए पर्सनल लोन की लिमिटेशन 25 लाख रुपये थी. आइये जानते हैं विस्तार से.
RBI के नए नियम
RBI की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि बैंकों को अपने स्वयं के बैंक और अन्य बैंकों के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स या अन्य डायरेक्टर्स के पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा किसी भी रिश्तेदार को 5 करोड़ रुपये से अधिक लोन देने की अनुमति नहीं है. साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी फर्म के मामले में भी लागू होती है जिसमें पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के अलावा कोई भी रिश्तेदार पार्टनर, प्रमुख शेयरहोल्डर या डायरेक्टर है.
लोन को लेकर बोर्ड को सूचना देना
आरबीआई ने कहा कि उधार लेने वालों को 25 लाख या 5 करोड़ से कम की लोन सुविधाओं के प्रस्तावों को ही अथॉरिटी की तरफ से मंजूरी दी जा सकेगी. लेकिन सभी दस्तावेजों के साथ बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए. इसके बाद ही बोर्ड इस पर निर्णय करेगा.
लोन के लिए पद का दुरुपयोग
दरअसल इसके पहले भी कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिसमें मौजूदा डायरेक्टर्स ने अपने परिवार के सदस्यों को लोन देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर से लेकर कई बड़ी हस्तियों पर ऐसे आरोप है कि उन्होंने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का लोन देने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था. ऐसे में RBI अब इस पर भी सख्ती दिखा रहा है.
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