नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग (Stock Exchange Filing) में इस बारे में जानकारी दी है। HDFC बैंक ने सब्सिडियरी जनरल लेजर (SGL – Subsidiary General Ledger) में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाने रखने में विफल रहा, जिसके बाद एसजीएल बाउंस (SGL Bounce) हो गया। RBI की तरफ से HDFC बैंक को बीते 9 दिसंबर को यह आदेश हुआ और अगले दिन यानी 10 दिसंबर को इसका खुलासा हुआ है।
आरबीआई ने आदेश में कहा : RBI ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा कि SGL के बाउंस के लिए HDFC पर 10 लाख रुपये का मॉनिटरी जुर्माना लगाया है। 19 नवंबर को बैंक के सीएसजीएल अकाउंट (Constituent Subsidiary General Ledger, CSGL Account) में कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी हो गई है। RBI के इस आदेश के बाद HDFC बैंक के शेयर (Shares of HDFC Bank) शुक्रवार को 1,384.05 रुपये पर कारोबार करते नजर आए।
क्या होता है एसजीएल : सब्सिडियरी जनरल लेजर एक तरह का डिमैट अकाउंट होता है, जिसमें बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड रखा जाता है। सीएसजीएल को बैंक की तरफ से खोला जाता है, जिसमें ग्राहकों की ओर से बैंक बॉन्ड रखते हैं। बॉन्ड से जुड़े लेनदेन फेल होने को ही कहा जाता है कि एसजीएल बाउंस हो गया।
डिजिटल लॉन्चिंग पर रोक : RBI द्वारा अपने प्रोग्राम डिजिटल 2.0 (Program Digital 2.0) के तहत नियोजित बैंक की डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों (Digital Business Generating Activities) के लॉन्च पर रोक लगाने और नए क्रेडिट कार्ड (HDFC Credit Card) ग्राहकों की सोर्सिंग पर रोक लगाने की घोषणा के बाद स्टॉक के वैल्यूएशन में गिरावट देखने को मिली है।
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