नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को गुजरात (Gujarat) के तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। जिन बैंकों पर जुर्माना (fines on banks) लगाया गया है, उनमें को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट लिमिटेड, गांधीधाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मेघराज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Meghraj Nagrik Sahakari Bank Limited) शामिल हैं।
क्यों लगाया गया जुर्माना?
कच्छ स्थित गांधीधाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Gandhidham Mercantile Co-Operative Bank) के मामले में, आरबीआई ने पाया कि बैंक ने एक लोन अप्रूवल किया था जिसमें उसके निदेशक के एक रिश्तेदार का ब्याज था और निदेशक का रिश्तेदार गारंटर के रूप में था। इसी तरह का उल्लंघन तीसरे बैंक मेघराज नागरिक के मामले में भी पाया गया था। बैंक नियामक ने कहा, “बैंक ने छह लोन मंजूर किए थे, जिसमें निदेशकों के रिश्तेदार ज़मानत/गारंटर के रूप में थे। बता दें कि बैंकों पर जुर्माने का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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