भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ (Madhya Pradesh and Chhattisgarh) की तीन सहकारी बैंकों (co-operative banks) पर जुर्माना लगाया है। नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना (fines on banks) लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को बताया कि कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक/अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानें (KYC) नियमों के उल्लंघन को लेकर इन तीनों बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने कुल 5.5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
तीन बैंकों में नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित (Nagrik Sahakari Bank Limited), रायपुर, छत्तीसगढ़ (Raipur, Chhattisgarh) के अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना शामिल है। सबसे ज्यादा जुर्माना छत्तीसगढ़ स्थित बैंक (chhattisgarh based bank) पर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के अलावा अन्य अनुपानल कमियों के लिए नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
साथ ही बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना, 2014 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पन्ना पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन्हीं कमियों को लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सतना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन को प्रभावित करना नहीं है।
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