– जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पर 11 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India (RBI)) ने निजी क्षेत्र के कर्जदाता बैंक आरबीएल बैक लिमिटेड (RBL Bank Limited) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई (RBI) ने सोमवार को बैक पर यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने की वजह से लगाया।
आरबीएल बैंक के निरीक्षण करने के बाद कुछ नियामकीय निर्देशों और बैंकिंग नियमन अधिनियम का अनुपालन नहीं करने का मुद्दा रिजर्व बैंक ने उठाया था। इनमें सहकारी बैंक के नाम पर 5 बचत खाते खोलने और बैंक के निदेशक मंडल की संरचना शामिल है। इसके बाद आरबीआई ने आरबीएल बैंक को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने और बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों को पूरा नहीं करने के लिए उसपर जुर्माना लगाया जाए।
रिजर्व बैंक ने जारी एक बयान में कहा कि बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर आरबीएल बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी मौखिक दलीलें सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन उल्लंघनों के लिए बैंक पर जुर्माना लगाने का मामला बनता है। इसके अलावा आरबीआई ने जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर भी बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के लिए उल्लंघन को लेकर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का सांविधिक तौर पर निरीक्षण नाबार्ड ने 31 मार्च 2019 को उसकी वित्तीय स्थिति को लेकर किया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंक पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। (एजेंसी, हि.स.)
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