मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर भारी जुर्माना लगाता रहता है। अब इस बार साइबर सुरक्षा से संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
विदित हो कि कुछ दिनों पहले RBI ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) समेत 14 बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया था।
बताया जा रहा है कि एक्सिस बैंक पर ये जुर्माना रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/ नॉन कंप्लायंस के लिए लगाया गया है। इनमें ‘कॉर्पोरेट ग्राहक के रूप में प्रायोजक बैंकों और SCB/UCB के बीच पेमेंट सिस्टम के नियंत्रण को मजबूत करना’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकों की ओर से दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं) निर्देश, 2016’ शामिल हैं. बैंक पर फ्रॉड और संदिग्ध सौदों की रिपोर्टिंग नियमों के मुताबिक नहीं करने का आरोप है।
रिजर्व बैंक ने इसे लेकर एक्सिस बैंक को एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें बैंक से पूछा गया गया था कि प्रावधानों का पालन करने मे नाकाम रहने के कारण बैंक पर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए. इस नोटिस का जवाब एक्सिस बैंक की ओर से दिया गया और व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई, लेकिन रिजर्व बैंक जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और विचार के बाद RBI ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी कर दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक के अलावा दो को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी नियमों के उल्लंघन के कारण पेनल्टी लगाई है. महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये और अलीबाग को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर पांच लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। महाबलेश्वर बैंक ने नियमों का उल्लंघन करते हुए बैंक के डायरेक्टर के रिश्तेदार को लोन दिया था. अलीबाग को-ऑपरेटिव बैंक को ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट का उल्लंघन करने पर ये पेनल्टी लगी है।
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