नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कुछ सहकारी बैंकों के ऊपर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. आरबीआई (RBIने मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड (Mogaveera Co-operative Bank Limited) समेत तीन सहकारी बैंकों के ऊपर विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. RBI ने मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपये, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक (Indapur Urban Cooperative Bank) पर 10 लाख रुपये और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड (The Baramati Sahakari Bank Limited) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ने 21 जून 2021 के आदेश द्वारा मोगवीरा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई (Mumbai Bank) पर अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए के प्रावधानों, जमा खातों के रखरखाव पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश और अपने ग्राहक को जानिए (KYC) निदेश के उल्लंघन के लिए 12 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. यह दंड रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है. यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.
RBI ने 21 जून 2021 के आदेश द्वारा इंदापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. इंदापुर (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्स्पोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेशों से संबंधित निदेशों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है.
रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2021 के आदेश द्वारा दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड, बारामती (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी एक्सपोज़र मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन के लिए ₹1 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved