मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्देशों का पालन नहीं करने पर चार को-ऑपरेटिव बैकों पर भारी जुर्माना लगाया है। जिनमें हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक समेत चार सहकारी बैंकों पर नियमों का उल्लघंन करने पर यह जुर्माना गया।खबरों के अनुसार जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, एसवीसी सहकारी बैंक और सारस्वत सहकारी बैंक शामिल है।
बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा नियमों का उल्लघंन करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये, मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है, जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को ‘जमा पर ब्याज दर’ पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बताया कि उसने एसवीसी सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘धोखाधड़ी निगरानी तथा रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया. वहीं सारस्वत सहकारी बैंक को ‘जमाओं पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों के रखरखाव’ के निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडित किया है।
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