नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई (RBI) ने एटीएम (ATM) में कैश (Cash) खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक ने एटीएम (ATM) में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है।
आरबीआई द्वारा गत दिवस जारी आदेश क अनुसार निर्णय लिया कि उन एटीएम पर मौद्रिक शुल्क लगाया जाएगा जिनमें रुपये नहीं होंगे। यह व्यवस्था एक अक्तूबर 2021 से शुरू होगी।
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