डेस्क। ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ मामले में रणवीर अल्लाहबादिया को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके शो को पब्लिश करने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि वह शो को पब्लिश करते वक्त मर्यादाओं का ख्याल रखें।
रणवीर अल्लाहबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कहा है कि उन्होंने पूरा शो देखा है लेकिन इसमें कोई भी अभद्रता नहीं है लेकिन इसमें विकृति है। उन्होंने कहा कि हास्य एक चीज है, अश्लीलता एक चीज है। और विकृति दूसरे स्तर पर है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ‘द रणवीर शो’ पर अगले आदेश तक किसी कंटेट को पब्लिश करने पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ रणवीर अल्लाहबादिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी कि उन्हें कुछ राहत दी जाए। उन्होंने कहा था कि उनके यहां 280 कर्मचारी काम करते हैं। यह उनकी रोजी रोटी से जुड़ा मामला है।
एसजी मेहता ने रणवीर इलाहाबादिया के शो प्रसारित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें कुछ वक्त के लिए खामोश रहने दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को अपने शो में शालीनता बनाए रखने की शर्त पर ‘द रणवीर शो’ का प्रसारण फिर से शुरू करने की इजाजत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ मामले के बारे में किसी से बात करने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में शामिल होने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है।
अल्लाहबादिया की विदेश में अतिथि के रूप में यात्रा करने की इजाजत देने की अर्जी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रार्थना पर उनके जांच में शामिल होने के बाद विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गिरफ्तारी से उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है जिसका मामले के गुण-दोष पर असर पड़ता हो।
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