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    लोबिन हेंब्रम की सदस्यता समाप्त किए जाने पर HC ने लगाई रोक, सुनवाई से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश

  • August 04, 2024

    रांची (Ranchi) । हाईकोर्ट (High Court) ने झामुमो (JMM) से निष्कासित विधायक लोबिन हेंब्रम (Lobin Hembram) की सदस्यता समाप्त किए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत (court) ने शुक्रवार को इस मामले में स्पीकर कोर्ट में सुनवाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

    बोरियो के निवर्तमान विधायक लोबिन हेंब्रम ने 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द करने के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में कहा है कि स्पीकर ने विशेष दबाव में आकर यह फैसला लिया है। यह बोरियो की जनता के साथ विश्वास घात करने जैसा है। याचिका में कहा गया है कि मानसून सत्र की घोषणा पहले हो चुकी थी और सत्र में लोबिन अपने क्षेत्र से जुड़े दो सवालों को पटल पर रखने वाले थे, जिसकी अनुमति भी स्पीकर से प्राप्त हो चुकी थी। उसका जवाब भी आना था, लेकिन अचानक स्पीकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर करने का फैसला सुना दिया।


    याचिका में कहा- स्पीकर कोर्ट का फैसला असंवैधानिक
    स्पीकर कोर्ट का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है, क्योंकि एक ही पार्टी के दो सदस्यों के एक ही कृत्य को लेकर अलग-अलग रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने विधायक चमरा लिंडा का उदाहरण देते हुए कहा कि चमरा लिंडा ने भी पार्टी के आदेश की अवहेलना करते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोबिन हेंब्रम ने पार्टी से निष्कासित किये जाने के मामले को भी अपनी याचिका में उठाया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से निष्कासित करने के लिए केंद्रीय कमेटी की सहमति जरूरी है। लेकिन, पार्टी संविधान को दरकिनार कर उन्हें पार्टी से निकाला गया, जो न्याय संगत नहीं है।

    सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कोर्ट गए जेपी पटेल
    भाजपा छोड़कर कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जय प्रकाश पटेल ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पटेल ने स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि स्पीकर कोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला दिया, इसलिए उनकी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए। बता दें कि 25 जुलाई को विधानसभा के स्पीकर कोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

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