मुंबई (Mumbai)। राखी सावंत (Rakhi Sawant) के एक्स हसबैंड आदिल खान दुर्रानी (Ex-husband Adil Khan Durrani) ने केस दर्ज किया था. उनका कहना था कि राखी ने उनकी कुछ प्राइवेट चीजें सर्कुलेट (private things circulate) की हैं. साथ ही मीडिया चैनल्स को राखी ने उनकी सेक्शुअल वीडियोज लीक (sexual videos leaked) की थीं. दिनदोषी सेशन कोर्ट, मुंबई (Dindoshi Sessions Court, Mumbai) में राखी ने इस मामले में गिरफ्तारी न होने को लेकर जमानत याचिका की अर्जी (bail petition application) डाली थी जो रिजेक्ट (Reject) हो गई है. हालांकि, कोर्ट ने गिरफ्तारी का इंटीरिम प्रोटेक्शन बढ़ा दिया है. ये फैसला कोर्ट ने सुनवाई के कुछ सेशन्स के बाद लिया।
राखी की रिजेक्ट हुई जमानत याचिका
राखी की जमानत याचिका का रिजेक्ट करते हुए सेशन कोर्ट जज श्रीकांत भोसले ने कहा- जो राखी ने किया वो गलत था. जिस तरह से उन्होंने अपने एक्स हसबैंड के वीडियोज सर्कुलेट कीं वो गलत मूव है. राखी पर इसी तरह का एक केस पहले से ही पेंडिंग है. इसलिए इनकी जमानत याचिका का खारिज किया जाता है. इस केस में किसी को भी छूट देना सही नहीं है।
आदिल का कहना था कि राखी ने जिस तरह से उनकी सेक्शुअल वीडियोज को सर्कुलेट किया है, वो खराब हरकत है. इस केस में आदिल ने राखी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. सेक्शन 500 (डिफेमेशन), 34 (कॉमन इनटेंशन) सेक्शन 67ए (पब्लिशिंग सेक्शुअली एक्स्प्लीसिट मटीरियल इन इलैक्ट्रॉनिक फॉम) में एफआईआर दर्ज कराई थी।
राखी सावंत ने इस केस में मुंबई कोर्ट में अर्जी डाली थी कि उनकी गिरफ्तारी न हो. जबकि राखी ने इस केस में हर तरह से पुलिस का साथ दिया है. हालांकि, जज भोसले का कहना था कि राखी ने जिन डिवाइसेस से चीजों को सर्कुलेट किया है, वो अबतक पुलिस सीज नहीं कर पाई है. डिवाइसेस अबतक राखी के पास ही हैं. उन्होंने कुछ भी सब्मिट नहीं किया है।
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