सुप्रीम कोर्ट। राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi assassination) मामले में आज फिर हुई सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) ने कहा कि मामले की सुनवाई टाली जानी चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सुनवाई जनवरी के लिए टालते हैं लेकिन इसके बाद वह नहीं टालेंगे। दोषी पेरारीवालन (Guilty Perarivalan) के वकील गोपाल शंकर नारायणन (Gopal Shankar Narayanan) ने कहा की उनका मुवक्किल (client) 30 साल से जेल में बंद है।
उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी एजी पेरारीवालन ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार (Government of TamilNadu) ने 2018 में उसकी रिहाई की सिफारिश (release recommendation) की थी, और मामला राज्यपाल (Governor) के पास है। राज्यपाल के फैसले को रेकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए।
पिछली सुनवाई का फैसला
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल फैसले से अवगत कराएं लेकिन हम इस मामले में फैसला लेने के लिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि राज्यपाल को विशेषाधिकार (privilege) मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें एक हफ्ते का वक्त दिया जाए, वह निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जनवरी के लिए टाल दी है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved