जयपुर । जयपुर बम ब्लास्ट मामले में (In Jaipur Bomb Blast case) राजस्थान सरकार की विशेष अनुमति याचिका (Rajasthan Government’s special permission Petition) पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी (To be heard in Supreme Court) ।
जयपुर बम ब्लास्ट-2008 के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से सुनवाई के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से यह याचिका पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा को विशेष अधिवक्ता नियुक्त किया था।
आपको बता दे कि 13 मई 2008 को जयपुर में कई विस्फोट हुए, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई और 185 लोग घायल हो गए। ट्रायल कोर्ट ने चार लोगों को अपराध का दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, पिछले साल मार्च में जांच में गंभीर खामियों की ओर इशारा करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि रद्द कर दी। न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि अपराध के समय आरोपियों में से एक किशोर था।
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