जयपुर । रारस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना (Pensioners Medical Concession Scheme) की छूट सीमा बढ़ा दी (Increased the Exemption Limit) । इसके तहत संबंधित अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर छूट देने का प्रावधान किया गया है।
वित्त विभाग के आदेशों के मुताबिक पेंशनर्स के 30 हजार रुपए तक आउटडोर व जांच के 5000 रुपए से अधिक छूट सीमा में विस्तार किया गया है। इसके तहत आरजीएचएस परियोजना निदेशक दो लाख रुपए तक, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दो लाख से पांच लाख रुपए तक, वित्त विभाग (प्रशासन) पांच लाख से दस लाख रुपए तक और दस लाख रुपए से अधिक की छूट प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग (बजट) से स्वीकृति लेनी होगी। यह छूट देने से पहले ट्रेजरी के खातों मासिक विवरण को जांचा जाएगा। इसके बाद ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
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