जयपुर। प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों (plastic carry bags) के उपयोग पर दण्डात्मक कार्रवाई के तहत गुजरे दो सालों में स्वायत्त शासन विभाग ने लगभग 265 टन प्लास्टिक कैरी बैग्स (plastic carry bags) जब्त कर लगभग 2 करोड़ 98 लाख (2.98 crores) की शास्ति (penalty recovery) आरोपित की है। विधायक शकुंतला रावत के लिखित सवाल पर पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 21 जुलाई 2010 की अधिसूचना द्वारा राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, निर्माण स्टोर, आयात, ब्रिकी या परिवहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण के लिए किसी भी इकाई को स्थापना/संचालन को सम्मति जारी नहीं की गई है। वर्तमान में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य में पॉलिथिन कैरी बैग्स बनाने वाली कोई भी उत्पादन ईकाई राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति प्राप्त कर कार्यरत नहीं है।
उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार गत 2 वर्षों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान 2019 बनाया गया है तथा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा प्रत्येक 6 माह में एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा की जाती है। प्रदेश में आदिनांक तक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 66 एमआरएफ (मेटेरियल रिकवरी फेसीलिटी) का निर्माण करवाया गया है।
उन्होंने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग ने गुजरे दो सालों में लगभग 265 टन प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त कर लगभग 2 करोड़ 98 लाख की शास्ति आरोपित की है। (एजेंसी, हि.स.)
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