रायसेन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले की उदयपुरा तहसील के ग्राम नूरनगर में 6.532 हैक्टेयर भूमि पर खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन (illegal mining of mineral soil) करने पर जीबीआर इन्फ्रा कम्पनी (GBR Infra Company) पर आठ करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना (Eight crore 64 lakh rupees fine) लगाया गया है। साथ ही खनिज अधिकारी को 15 दिवस में जुर्माना राशि निर्धारित मद में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि उदयपुरा तहसील के ग्राम नूरनगर के किसान धर्मेन्द्र सिंह, नारायण सिंह, योगेन्द्र सिंह एवं रामसेवक के शिकायती आवेदन पर नायब तहसीलदार द्वारा जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार ग्राम नूरनगर में धमेन्द्र सिंह, योगेन्द्रसिंह एवं रामसेवक के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि पर गढढे खोदकर मिट्टी का उत्खन्न किया गया। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रकरण में 28 अगस्त 2018 से अनावेदक जीबीआर इन्फ्रा कंपनी के विरूद्ध प्रकरण अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रकरण प्रस्तुत किया।
प्रकरण न्यायालय में प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर अनावेदक फर्म जीबीआर इन्फ्रा को प्रकरण में दर्शित नाम पते पर न्यायालय से नोटिस जारी करने पर अनावेदक को नोटिस तामिली न होने एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित न रहने के फलस्वरूप नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की गई।
कलेक्टर भार्गव ने जीबीआर इन्फ्रा कंपनी द्वारा ग्राम नूरनगर तहसील उदयपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 301 रकवा 6.532 हेक्टर भूमि पर खनिज मिट्टी के उत्खनन की मात्रा की माप 120x80x15=144000 फिट होती है, जिसका बाजार मूल्य रुपये दो करोड़ 16 लाख रुपये के मान से मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) संशोधित प्रावधान के अनुसार बाजार मूल्य के चार गुना राशि आठ करोड़ 64 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही खनिज अधिकारी रायसेन को जुर्माना राशि निर्धारित मद में जमा कराने की कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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