रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर (Rajipur) जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और कुछ कंपनियों व ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कथित भ्रामक विज्ञापनों (Misleading Advertisements) के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली है। एक स्थानीय वकील द्वारा दायर इस याचिका को यहां की अदालत ने 11 मार्च को स्वीकार किया था, जिस पर अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। केस को दायर करने वाले शख्स का नाम फैजान है, जिस पर पिछले साल शाहरुख खान को धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। फिलहाल वह इस मामले में जमानत पर है।
इस बारे में जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान के वकील विराट वर्मा ने बताया कि शाहरुख खान एक हस्ती हैं और वे भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ‘फेयरनेस क्रीम’ और पान-मसाला से संबंधित उत्पादों का विज्ञापन कर रहे हैं। वकील ने अदालत को बताया कि शाहरुख खान उत्पाद का विज्ञापन करते हैं, जिससे पान मसाला की बिक्री में वृद्धि होती है और उस पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है।
विराट वर्मा ने कहा कि अभिनेता खान, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजन इंडिया (अमेजन प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), मेसर्स आईटीसी लिमिटेड, विमल पान मसाला एंड टोबैको प्रोडक्ट्स और मेसर्स हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने 11 मार्च को याचिका स्वीकार कर ली और मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को तय की गई है।
याचिकाकर्ता पर लगा था SRK को धमकाने का आरोप
याचिकाकर्ता मोहम्मद फैजान खान को पिछले साल नवंबर में मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। फैजान फिलहाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं।
उस समय मुंबई पुलिस ने रायपुर पुलिस को बताया था कि फैजान के नाम से रजिस्टर्ड सिम कार्ड से अभिनेता को धमकी दी गई थी और रंगदारी मांगी गई थी। फैजान ने पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को बताया कि उनका मोबाइल फोन खो गया और इस संबंध में उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी।
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