नई दिल्ली । लोक सभा सदस्यता बहाल हो जाने के बाद (After Lok Sabha Membership is Restored) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार को (On Monday) लोक सभा की कार्यवाही में शामिल हुए (Attended the Proceedings of the Lok Sabha) । वे (They) कल (Tomorrow) अविश्वास प्रस्ताव पर (On No-Confidence Motion) बोलेंगे (Will Speak) । कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले जैसे ही राहुल गांधी सदन के अंदर पहुंचे, कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाकर उनका स्वागत किया।
सदन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इस दौरान कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी दलों के कई नेता भी राहुल गांधी की सीट पर जाकर उन से हाथ मिला कर उनको फिर से लोक सभा में आने की बधाई देते नजर आए। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सजा दिए जाने के बाद, लोक सभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोक सभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 के लोक सभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था। सूत्रों के मुताबिक, बिरला दफ्तर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है और वह सोमवार को गांधी की सदस्यता बहाल करने पर फैसला ले सकते हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि “उनके कार्यकाल का जो भी समय बचा है, भाजपा और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए।” केरल के वायनाड से पार्टी के लोकसभा सांसद की सदस्यता बहाल होने के बाद खड़गे ने पार्टी नेताओं के साथ मिठाइयां भी बांटीं। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा, ”राहुल गांधी को दोबारा सांसद बनाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत लाता है। उनके कार्यकाल का जो भी समय बचा है, भाजपा और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को अपमानित करने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े और कुछ कार्यकर्ताओं ने राजस्थानी और हरियाणवी लोकगीतों की धुन पर नृत्य भी किया। इससे पहले दिन में, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया कि चार अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, गांधी की अयोग्यता, जो इस साल 24 मार्च को आदेश दिया गया था, वापस ले ली गई है।
सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और कहा कि मामले में दो साल की अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया।
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