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    इन तीन धाराओं के तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

  • October 01, 2020

    नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद भी गैंगरेप पीड़ित लड़की के परिजनों से मिलने के लिए हाथरस जाने को लेकर संघर्ष करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 203 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन पर धारा 144 तथा महामारी कानून (पैंडेमिक एक्ट) के उल्लंघन का आरोप है।

    दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को गैंगरेप की पीड़ित लड़की के परिवार से मुलाकात के लिए हाथरस जा रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के काफिले को ग्रेटर नोएडा में रोका गया जहां से वे लोग पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद उन्हें पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर रोका और झड़प के बाद राहुल और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुकदमा धारा 144 का उल्लंघन करने तथा महामारी के दौरान आम लोगों का जीवन संकट में डालने के आरोप में आईपीसी की धारा 188, और धारा 269, 270 के तहत दर्ज कराया गया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करीब 200 कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए डीएनडी के रास्ते नोएडा में प्रवेश किए. जिसमें लगभग 50 गाड़ियां भी काफिले में शामिल थीं।

    हिरासत के बाद यूपी पुलिस राहुल, प्रियंका एवं अन्य कांग्रेस नेताओं को जीप में बिठा कर एक गेस्ट हाउस में ले गई जहां कुछ समय रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि फिर सभी कांग्रेस नेता पुलिस के सुरक्षा घेरे में वापस दिल्ली रवाना हो गए।

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