मुंबई । महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) में कोर्ट (Court) ने एक 42 साल के शख्स को उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई. शख्स पर आरोप है कि उसने एक सेकेंड हैंड टीवी (Second Hand TV) के चक्कर में अपनी बीवी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. बता दें कि सेशन कोर्ट की जज उर्मिला जोशी ने सुनवाई के दौरान आरोपी संतोष अंबावले को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुना दी. हत्या की घटना मुंबई के सांताक्रूज इलाके में साल 2016 में हुई थी.
पति जुए में हार गया टीवी खरीदने के लिए रखे रुपये
पीड़ित पक्ष का आरोप था कि संतोष को जुआ खेलने की आदत थी. वो इसके लिए लगातार अपनी पत्नी से पैसे मांगता रहता था. संतोष की पत्नी ने एक सेकेंड हैंड टीवी खरीदा था. जब सेकेंड हैंड टीवी बेचने वाला शख्स उसके घर टीवी के बदले पैसे लेने पहुंचा तो संतोष की पत्नी ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसके पति ने वो पैसे जुए में उड़ा दिए.
इस बात पर आगबबूला हो गया पति
गौरतलब है कि इस बात पर संतोष आगबबूला हो गया कि उसकी पत्नी ने किसी बाहरी शख्स को ये बात क्यों बताई? संतोष ने गुस्से में चाकू उठाया और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ वार करने लगा. इस वारदात में संतोष की पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई. बाद में आननफानन में संतोष की पत्नी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया.
चश्मदीद ने मौके पर क्या देखा?
चश्मदीद ने बताया कि पति के हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी. उसके शरीर से काफी खून बह गया था इसीलिए अस्पताल ले जाने के बावजूद उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद पुलिस ने संतोष को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया. जान लें कि इस मामले में टीवी बेचने वाले शख्स और उसके पड़ोसियों समेत 11 लोगों की गवाही हुई है.
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