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    पुष्प विहार पीडि़तों को मिल सकेंगे भूखंड, पूर्व की आमसभाओं में लिए गए अवैध निर्णय कर दिए रद्द

  • March 18, 2021

     

    115 रजिस्ट्रियों के साथ 18 करोड़ की अवैध वसूली भी शून्य
    इंदौर। पुष्प विहार (Pushp Vihar)  में नसीम हैदर द्वारा जो 115 रजिस्ट्रियां (registries) करवाई हैं वे सब अवैध मानी गई, वहीं लगभग 18 करोड़ रुपए की भूमाफियाओं द्वारा भूखंडधारकों (plot holders) से अवैध (illegal) वसूली भी व्यवस्थापन शुल्क के नाम पर ली जा रही थी, उस प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया। 115 रजिस्ट्रियों के शून्य करवाए जाने से लगभग 300 सदस्यों को भूखंड मिल जाएंगे। अधिकांश जमीनें सरेंडर हो भी चुकी है, जिसे अब आमसभा में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर कोर्ट से भी उन रजिस्ट्रियों को शून्य करवाया जाएगा।


    25 से 30 साल से इंतजार कर रहे भूखंड पीडि़तों ने आमसभा (general assembly) में जमकर हल्ला भी मचाया और भूमाफियाओं  (land mafia) के नाम लेकर कहा कि इन्होंने उनके हिस्से की जमीनें बेच डाली। कई भूखंड ईडब्ल्यूएस में भी चले गए, जिन्हें भूमाफियाओं ने ठिकाने लगा दिया। पुष्प विहार में एक और गड़बड़ी यह भी सामने आई कि जिन सदस्यों के पास रजिस्ट्रियां हैं उनसे 100 रुपए प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से व्यवस्थापन शुल्क वसूल किया जाना था। भूमाफियाओं द्वारा करवाई गई पूर्व की आमसभाओं में इसका ठहराव प्रस्ताव भी कर दिया था, जिसके चलते हर भूखंडधारक को डेढ़ से दो लाख रुपए का व्यवस्थापन शुल्क चुकाना पड़ता और 1200 भूखंडों की यह राशि 18 करोड़ रुपए से अधिक होती, जो जमीनें हड़पने के अलावा भूमाफिया अपनी जेब में रखता। पुष्प विहार संघर्ष समिति के एनके मिश्रा के मुताबिक यह व्यवस्थापन शुल्क पूर्व की आमसभा में मंजूर किया गया था, जिसे रद्द कर दिया है। यानी किसी भी सदस्य को यह राशि नहीं चुकाना पड़ेगी। इसके अलावा नसीम हैदर द्वारा जो अवैध रजिस्ट्रियां की गई उनकी संख्या लगभग 135 होती है, उन्हें भी शून्य करवाने का निर्णय आमसभा में लिया गया।


    इससे लगभग 300 पीडि़त सदस्यों को भूखंड उपलब्ध हो सकेंगे। हालांकि इनमें शामिल जमीनों को प्रशासन एक-एक कर सरेंडर करवा रहा है। अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेडेकर के मुताबिक नाचानीे के अलावा पिछले दिनों मल्हार होटल्स ने भी 5 एकड़ जमीन सरेंडर कर दी गई है। इसकी रजिस्ट्री भी नसीम हैदर द्वारा करवाई गई थी। वहीं केशव नाचानी और ओमप्रकाश धनवानी के पास भी 5 एकड़ जमीन थी।

    चम्पू की जमानत याचिका पर सुनवाई बढ़ गई आगे
    भूमाफियाओं के खिलाफ अदालत भी सख्त है। पिछले दिनों फरार भूमाफिया लुहाडिय़ा को भी जमानत नहीं मिली। वहीं हाईकोर्ट में भी रीतेश अजमेरा उर्फ चम्पू की जमानत याचिका की सुनवाई आगे बढ़ गई। अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। वहीं नए सिरे से भी चम्पू सहित अन्य भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस-प्रशासन को शिकायतें मिलने भी लगी है।

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