नई दिल्ली: सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Musewala murder case) में दिल्ली की अदालत ने पंजाब पुलिस को इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (gangster lawrence bishnoi) को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भी गैंगस्टर लॉरेंस की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब पुलिस की मांग मान ली.
इससे पहले मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड और कुख्यात गैंगस्टर लाॅरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेश किया है, पंजाब पुलिस भी कोर्ट में मौजूद है. कोर्ट में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने लाॅरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी लाॅरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांगी थी.
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा, ”जिस मामले में हम पूछताछ कर रहे है, उस मामले में हमें कुछ खास नहीं पता चला है इसलिए हमें कस्टडी चाहिए.” पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिक्र किया है. पंजाब पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उस मर्डर की जिम्मेदारी ली गई है. लाॅरेंस बिश्नोई उससे संबद्ध रखते है. इसलिए हमें लॉरेंस की ट्रॉजिट रिमांड दी जाए.
कोर्ट ने पूछा- क्या मूसेवाला की हत्या उसने खुद स्वीकार किया है? वकील- उसने खुद कहा है कि गोल्डी बरार के साथ मिल कर हत्या करवाई है. पंजाब पुलिस के वकील- लॉरेंस बिश्नोई ने ही हत्या करवाई. दिल्ली पुलिस ने भी यही कहा है, जो भी लोग लॉरेंस और गोल्डी के करीबी हैं, वो इसमें अलग-अलग लेवल पर शामिल हैं. ये ऑर्गनाइज और प्लांड मर्डर है. इस हत्या को विक्रमजीत सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया है. लाॅरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस की कस्टडी का विरोध किया है. वकील ने कहा कि अगर लाॅरेंस को पंजाब ले जायेगा तो उसकी जान को खतरा है.
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