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    पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को जारी किया नोटिस, 26 फरवरी तक देना होगा जवाब

  • February 09, 2024

    डेस्क: चंडीगढ़ मेयर पद के चुनावों को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद से इस मुद्दे पर विवाद थम नहीं रहा. इसी बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान विवाद के बावजूद हुए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को चैलेंज करने वाली कांग्रेस की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली की तारीख यानी 26 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है.

    बीते दिनों चंडीगढ़ मेयर पद के चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था. आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन फार्मूले के तहत इन दोनों ही पदों पर कांग्रेस के उम्मीदवार तय हुए थे लेकिन मेयर चुनाव में वोट रद्द होने का विवाद इतना बढ़ा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने उसी दिन हुए इन दोनों ही पदों के चुनाव का बहिष्कार कर दिया था जिसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार एक तरफा मतदान से कम वोट होने के बावजूद जीत गए थे. इसके बाद कांग्रेस के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवारों ने कोर्ट में चैलेंज किया था.


    SC ने रिटर्निंग अधिकारी को लगाई थी फटकार
    चंडीगढ़ में मेयर पद को लेकर इतना विवाद हुआ था लेकिन इसके बावजूद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था. मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मनोनीत पार्षद और मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई थी. सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट किया है. कोर्ट ने कहा था कि इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए. यह साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है. इसके बाद आप और कांग्रेस अनिल मसीह पर हमलावर हो गई थी.

    आप-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवारों ने दायर की याचिका
    चंडीगढ़ में आप-कांग्रेस गठबंधन के दोनों उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी ने अपनी याचिका में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव रद्द कर नए सिरे से हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में चुनाव संपन्न करवाने की मांग की है. इसके साथ ही याचिका लंबित रहते मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के सेवाएं देने पर रोक लगाने की अपील की है. इन दोनों पदों को लेकर दाखिल याचिका पर अब मेयर निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनवाई होगी.

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