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    मंदिरों को बचाने सड़कों पर उतरकर जनता ने किया प्रदर्शन

  • January 05, 2023

    • कोर्ट का आदेश आते ही लोगों में दौड़ी खुशी की लहर

    जबलपुर। गत दिवस सदर क्षेत्र में चार मंदिरों गणेश चौक स्थित काली मंदिर, पहलवान बाबा चौक स्थित हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर सदर एवं बाबादीन चौक स्थित हनुमान मंदिर को तोडऩे का अंतिम दिन था। जब पुलिस-प्रशासन एवं कैंट बोर्ड का अमला मंदिरों को तोडऩे पहुंचा तो क्षेत्रीयजन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। महिलाओं ने जहां मंदिरों में जाप शुरू कर दिया तो पुरुषों ने सड़क पर उतरकर मोचा संभाल लिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। जैसे ही कार्रवाई के लिए केन्ट बोर्ड की मशीन पहुंची हर तरफ आक्रोश फैल गया। अमले एक मंदिर के बाहर बनी दुकान का शेड हटाया। इस दौरान कुछ गहमागहमी बनी लेकिन शाम को जैसे ही न्यायालय से मंदिरों को तोडऩे पर रोक लगने की खबर आई लोगों का गुस्सा कम हुआ और मंदिरों में जयकारे गूंज उठे। कार्रवाई को विराम दे दिया गया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस मौके पर पूर्व कैन्ट बोर्ड उपाध्यक्ष अभिषेक चौकसे चिंट, पूर्व पार्षद अमरचंद बावरिया, किरण ठाकुर, सुंदर अग्रवाल, संजय वर्मा, योगेश अग्रवाल, संजय जैन, विजय यादव, अतुल जेसवानी और कन्हैया तिवारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।


    सदर केंट के तीन मंदिरों को हटाने पर रोक
    हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत निर्देश दिए हैं कि आगामी सुनवाई तक सदर गणेश चौक स्थित काली माई मंदिर, पहलवान बाबा चौक स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं बाबादीन चौराहा स्थित हनुमान मंदिर को नहीं तोड़ें। तीन अलग- अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य शासन, कैंट बोर्ड सीईओ व रक्षा संपदा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। जय महाकाली समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने दलील दी कि काली माई मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर बंगला क्रमांक 25 की निजी भूमि पर बना है। छावनी परिषद ने इसका सीमांकन आदेश आया। सीमांकन के बाद मंदिर के आगे का कुछ हिस्सा यातायात में बाधक बताया गया थाए जिसे पहले ही तोड़ा जा चुका है। पंचमुखी हनुमान मंदिर के व्यवस्थापक मनोज नायक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र तिवारी व अक्षय झा ने दलील दी कि यह मंदिर 70 वर्ष पुराना है और लोगों की आस्था का केन्द्र है। यह मंदिर यातायात में भी बाधक नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने भी इसे यातायात में बाधक नहीं माना है। वहीं संतोष गुप्ता की ओर से अधिवक्ता संजय सान्याल ने बाबादीन हनुमान मंदिर को तोडऩे पर रोक लगाने की माँग की। गौरतलब है कि इससे पहले कैंट बोर्ड ने तीनों मंदिरों को तोडऩे का नोटिस जारी किया था। तीनों मंदिरों को हटाने की कार्रवाई 4 जनवरी को तय थी।

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