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लोक सूचना अधिकारी हो उपस्थित

September 18, 2021

  • राज्य सूचना आयोग का आदेश

जबलपुर। सूचना के अधिकार के तहत वीडियों फुटेज नहीं दिये जाने के खिलाफ राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की गयी थी। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अरूण कुमार पांडे ने अगली सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये है। अपील पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है। आदर्श नगर ग्वारीघाट निवासी अजीत सिंह आनंद ने कोतवाली थाना प्रभारी के समक्ष 11 अगस्त 2020 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पेश किया था।


आवेदन में दिनांक 10 अक्टूबर की शाम 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक बल्देवबाग चौक में लगे सीसीटीव्ही कैमरे की स्वयं से संबंधित फुटेज तथा बल्देवबाग चौक पर उस समय तैनात डयूटी प्वाइंट में तैनात पुलिस कर्मियों के नाम व बैंच नम्बर मांगे थे। लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देेने पर आवेदक ने प्रथम अपीली अधिकारी पुलिस अधीक्षक के समक्ष आवेदन दायर किया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं करने पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की गयी थी। लोक सूचना आयुक्त ने अपील की सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित मामले में लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन पेश नहीं किया गया। जिसके बाद लोक सूचना आयुक्त ने उक्त आदेश जारी किये।

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