नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देशभर के साथ-साथ राजधानी दिल्ली में भी आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई थीं। अब दिल्ली सरकार इन्हें फिर से चरणबद्ध रूप से शुरू कर रही है। इसी के तहत गुरुवार (16 सितंबर) से सरकार ने सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति दे दी है।
हर तरह की प्रदर्शनी को मिली अनुमति
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि 16 सितंबर से दिल्ली में व्यापारिक से लेकर अन्य हर तरह की प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी। पिछले आदेश में डीडीएमने ने केवल बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति थी। वहीं अब बिजनेस टू कंज्यूमर प्रदर्शनी की भी अनुमति मिल गई है।
बैंक्वेट हॉल में हो सकेगा आयोजन
आदेश में कहा गया है कि इन प्रदर्शनियों का आयोजन बैंक्वेट हॉल में किया जा सकेगा। मालूम हो कि अबतक बैंक्वेट हॉल का प्रयोग विवाह समारोह को छोड़कर किसी अन्य आयोजन के लिए किए जाने की अनुमति नहीं थी। डीडीएमए ने कहा कि प्रदर्शनियों और मेलों को तभी अनुमति मिलेगी जब इनके सभी स्टेकहोल्डर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करेंगे।
अभी बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल
हालांकि कक्षा आठवीं तक के स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। वर्तमान में नौवीं और उससे ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण संस्थान और लाइब्रेरी खुल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ ही।
यात्रा के लिए ये हैं नियम
दिल्ली मेट्रो में 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है। खड़े होकर सवारी की इजाजत नहीं है। वहीं, सभी तरह की बसों में भी 100 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ई-रिक्शा (2 यात्री), टैक्सी कैब ग्रामीण सेवा और फट फट सेवा (2 यात्री), मैक्सी कैब (5 यात्री), आरटीवी (11 यात्री) भी चल रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल दिल्ली में रेस्त्रां, बार, सिनेमा थियेटर, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ खुल रहे हैं।
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