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लव जिहाद कानून का विरोध शुरू

November 18, 2020

जमीयत-ए-उलेमा ने बताया संविधान के खिलाफ

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में लाए जाने वाले लव जिहाद कानून के खिलाफ आवाज उठने लगी है। मध्यप्रदेश जमीयत-ए-उलेमा ने इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। प्रोपोगंडा कर मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है।

जमीयत-ए-उलेमा के अध्यक्ष हाजी हरुन ने कहा कि हम इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। लव जिहाद जैसा कोई शब्द नहीं है। यह एक गढ़ा हुआ शब्द है और सरकार इसको लेकर फालतू प्रोपोगंडा कर रही है। इससे पहले कांग्रेस ने भी कानून को लेकर कहा था कि महिला उत्पीडऩ को लेकर जो कानून है उस पर सख्ती से अमल नहीं होता है। पहले उस पर अमल किया जाए। कानून के संबंध में कहा कि जब विधेयक आएगा तब इस पर विचार किया जाएगा।

क्या है लव जिहाद
लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी शब्द लव और अरबी शब्द जिहाद। कोई मुस्लिम युवक अगर हिन्दू युवती से विवाह करता है तो उसे लव जिहाद कहते हैं। सबसे पहले ओडिशा में लव जिहाद को लेकर कानून बना था।

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