भोपाल। सेंट्रल (Central) और जिला जेल (Jail) में सजा काट रहे वे कैदी जो इन दिनों पैरोल (Parole) के आवेदन दे रहे हैं, उन पर जेल प्रशासन काफी मेहरबान हो गया है। कैदियों को एक साल से लेकर छह महीने तक का पैरोल (Parole) दिया जा रहा है। कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण के दौर में जेलों में भी कई प्रकरण सामने आए थे। इसे देखते हुए जेल प्रशासन द्वारा आपातकालीन पैरोल (Parole) के चलते प्रदेशभर की जेलों से आठ हजार के करीब कैदियों को पैरोल देते हुए जेल से छोड़ा गया था। करीब तीन सौ दिनों का पैरोल (Parole) इन कैदियों को मिला था। अभी कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद जेल मुख्यालय ने आपातकालीन पैरोल को प्रतिबंधित कर दिया है और जेल के नियमानुसार जो कैदी पैरोल के पात्र हैं, उन्हीं का पैरोल आवेदन मंजूर किया जा रहा है। आवेदन में यह भी देखा जा रहा है कि इनमें ऐसे कैदी तो नहीं हैं, जिन्हें आपातकालीन पैरोल का फायदा मिला है। जो कैदी आपातकालीन पैरोल (Parole) के दौरान जेल के बाहर नहीं जा पाए, उनके आवेदन स्वीकार करते हुए इन कैदियों को एक साल से लेकर छह महीने तक का पैरोल (Parole) दिया जा रहा है। जेल के अधिकारियों का कहना है कि इन कैदियों को पहले पैरोल (Parole) का फायदा नहीं मिला था। इसके लिए लम्बी अवधि का पैरोल मंजूर किया जा रहा है।
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